कौशाम्बी, जनवरी 28 -- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अल्पसंख्यक छात्र, छात्राओं की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत किये गए आवेदनों में त्रुटियों को दस फरवरी तक संशोधित करा सकते हैं। उन्होंने समस्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि कुछ छात्र-छात्राओं ने आवेदन करते समय अपने माता-पिता, अभिभावक के आय प्रमाण पत्र के स्थान पर स्वयं के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र का प्रयोग किया गया है उनके आवेदन पत्रों में संशोधन कराना सुनिश्चित करें।
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