नई दिल्ली, फरवरी 2 -- दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट को लागू करने के लिए एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए नए फीस तय करने वाले कानून पर सवाल उठाने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। रविवार को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार हर स्कूल को आदेश जारी होने के 10 दिनों के अंदर स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी (SLFRC) बनाने का निर्देश दिया गया है। पहले के नोटिफिकेशन के तहत बनी कमेटियों को नई व्यवस्था के तहत मान्य माना जाएगा। गजट में आगे कहा गया है कि स्कूल मैनेजमेंट को SLFRC बनने के 14 दिनों के अंदर 2026-27 से शुरू होने वाले अगले तीन एकेडमिक सालों के लिए प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर की डिटेल्स जमा करनी होंगी। इसके बाद कमेटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार फीस तय करेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि शि...
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