गुवाहाटी, सितम्बर 10 -- असम की हिमंत विस्वा सरमा सरकार ने संदिग्ध विदेशियों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम थमाने का फैसला किया है। मंगलवार को असम कैबिनेट ने प्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 के तहत विदेशियों को निष्कासित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को मंजूरी दी है। इसके तहत जिला आयुक्तों को संदिग्ध विदेशियों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए 10 दिनों का नोटिस देने और समय सीमा के बाद नागरिकता पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। यानी जो संदिग्ध विदेशी दी गई समय-सीमा के अंदर अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहेंगे, उन्हें जिला आयुक्त निकासी का आदेश दे सकते हैं। मुख्यमंत्री सरमा ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नया SOP राज्य सरकार को मौजूदा नागरिकता निर्धार...
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