देहरादून, जून 13 -- देहरादून। राज्य में विभिन्न विभागों के 0 करोड़ रुपये तक कार्य स्थानीय फर्मों को ही मिलेंगे। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने शुक्रवार को इसके आदेश किए। स्थानीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए पिछले दिनों कैबिनेट ने यह निर्णय किया था। वित्त सचिव के अनुसार विभागीय निर्माण कार्यों लिए तय मानक को पूरा करने वाली स्थानीय फर्मों को 10 करोड़ तक के काम दिए जाएंगे। इन फर्मों में स्थानीय लोगों का अंश 51 प्रतिशत या इससे ज्यादा होना अनिवार्य है। मालूम हो कि पहले उत्तराखंड अधिप्राप्ति प्रौक्योरमेंट संशोधन नियमावली 2018 में केवल पांच करेाड़ रूपये तक के कार्य स्थानीय फर्मोँ से कराने की व्यवस्था थी। कैबिनेट निर्णय के आधार पर वित्त विभाग ने नियमावली में संशोधन कर दिया है।

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