जोधपुर, सितम्बर 26 -- सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को इनकम टैक्स के दो अधिकारियों को 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने के जुर्म में चार-चार साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने बिचौलिए के तौर पर काम करने के आरोपी एक जौहरी को बरी कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि जेल की सजा के अलावा दोनों अधिकारियों को 1.10-1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के अनुसार, पीठासीन अधिकारी (सीबीआई मामलों की विशेष अदालत) भूपेंद्र सनाढ्य ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकारियों के कार्यों में गंभीर भ्रष्टाचार है, जिससे सरकारी संस्थानों में जनता का विश्वास कम हुआ है। यह मामला मार्च 2015 का है। बाड़मेर के व्यवसायी किशोर जैन द्वारा सीबीआई से संपर्क करने के बाद तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त पवन कुमार शर्मा और इंस्पेक्टर शैलेंद्र भंडारी को जौहरी चंद्र प्रकाश क...