मुजफ्फरपुर, सितम्बर 24 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। मीनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में ग्रामीण बाजार से घर लौट रही अनुसूचित जाति की 10वीं की छात्रा से छेड़खानी करने वाले दबंग संजय शाही को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसे पांच हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने बुधवार को उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। छात्रा की मां ने इसी वर्ष 20 जनवरी को मीनापुर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि दसवीं में पढ़ने वाली उसकी नाबालिग पुत्री बगल के गांव के बाजार से सब्जी खरीद कर लौट रही थी। इसी दौरान ...