मुजफ्फरपुर, अगस्त 26 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। दसवीं की नाबालिग छात्रा के अपहरण के आरोपित सदर थाना के मझौलिया निवासी सुभाष कुमार को विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक ने सोमवार को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा उसे नाबालिग के अपहरण और छेड़खानी के मामले में 29 अगस्त को सजा सुनायेंगे। इसके लिए तिथि निर्धारित की गई है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने पांच गवाहों का बयान कोर्ट में दर्ज कराया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बंदरा प्रखंड इलाके की किशोरी मिठनपुरा थाना इलाके के एक मोहल्ला में परिवार के साथ रहती है। वह मालीघाट स्थित एक निजी स्कूल में 10वीं की छात्रा है। उसके पिता ने मिठनपुरा थाना में 29 जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस को बताया था कि 26 जुलाई को उसकी नाबालिग पुत्री घर से चौक पर कुछ सामान लाने के ल...
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