नई दिल्ली, अक्टूबर 27 -- बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत, 1 नवंबर से ग्राहक अपने बैंक खाते के लिए चार व्यक्तियों तक को नॉमिनी बना सकेंगे। इसके अलावा, अब खाताधारक प्रत्येक नॉमिनी के लिए अलग से हिस्सा (शेयर) भी निर्धारित कर सकते हैं, बशर्ते कि सभी के हिस्सों का कुल योग 100 प्रतिशत हो। आइए समझें कि चार नॉमिनी बनाने से खाताधारक को क्या फायदा होगा या अबतक क्या हो रहा था नुकसान?सक्सेसिव नॉमिनी क्या है? नए नियमों में "सक्सेसिव नॉमिनी" का प्रावधान भी है। इसका मतलब है कि यदि पहला नॉमिनी खाताधारक की मृत्यु के बाद खुद भी दिवंगत हो जाता है, तो दूसरा नॉमिनी संपत्ति प्राप्त करने का हकदार बनेगा। उदाहरण के लिए, विक्की ने अपनी पत्नी को पहला नॉमिनी और अपने बेटों को सक्सेसिव नॉमिनी बनाया। यदि पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो बेटे खाते की संपत्ति प...
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