देवघर, जुलाई 1 -- राज्य सरकार एवं उत्पाद विभाग के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2025 से देवघर जिला अंतर्गत स्थित खुदरा उत्पाद दुकानों (मद्य बिक्री केंद्रों) का हेंडओवर/टेकओवर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत जिले की सभी खुदरा दुकानों को नए प्रावधानों एवं लाइसेंसधारियों के अनुसार क्रमवार रूप से सौंपा जाएगा। जब तक किसी दुकान का हेंडओवर/टेकओवर कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, वह दुकान पहले की तरह चालू रहेगी और सामान्य रूप से संचालन करती रहेगी। वहीं जिन दुकानों का हेंडओवर/टेकओवर कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, वे दुकानें नई व्यवस्था लागू होने तक पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी। ऐसी दुकानों में किसी प्रकार की बिक्री या संचालन गैरकानूनी माना जाएगा। यह निर्णय राज्य सरकार की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत लिया गया...