नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- PAN-Aadhaar linking: भारत सरकार ने स्थायी खाता संख्या (PAN) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। टैक्स सलाहकार मंच TaxBuddy ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक PAN को आधार से नहीं जोड़ा, तो आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा।क्या है डिटेल TaxBuddy के मुताबिक, 'आपका PAN कार्ड 1 जनवरी 2026 से डीएक्टिवेट हो जाएगा। न ITR फाइल कर पाएंगे, न रिफंड मिलेगा। यहां तक कि आपकी सैलरी क्रेडिट या SIP भी फेल हो सकती है।' इस चेतावनी के साथ ही टैक्स विशेषज्ञों ने लोगों को जल्द से जल्द PAN-आधार लिंकिंग पूरी करने की सलाह दी है, ताकि वित्तीय लेन-देन या टैक्स से जुड़े किसी भी काम में रुकावट न आए।कई बार बढ़ी समय-सीमा बता दें कि सरकार ने PAN-आधार लि...