नई दिल्ली, सितम्बर 19 -- Rules Change from 1 October: नेशनल फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), अटल पेंशन योजना (APY) और एनपीएस-लाइट जैसी पेंशन योजनाओं के लिए शुल्क में बदलाव किया किया है। यह शुल्क सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) की ओर से वसूला जाता है। नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। वहीं, ऑनलाइन गेमिंग पर नए नियम भी इसी दिन से लागू होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया पीआरएएन (परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर) खोलने पर ई-पीआरएएन किट के लिए 18 रुपये और फिजिकल पीआरएएन कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क लगेगा। सालाना शुल्क 100 रुपये प्रति खाता होगा। हालांकि जिन खातों में जीरो बैलेंस होगा उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेन-देन पर कोई अतिरिक्त फीस नहीं होगी।एनपीएस लाइट ...
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