शाहजहांपुर, नवम्बर 12 -- -गिरफ्तारी के दौरान उनके पास से मिले थे हथियार -दोष सिद्ध होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 9 चन्द्र मोहन चतुर्वेदी की अदालत ने ट्रेनों में लूटपाट, चैन स्नेचिंग और डकैती करने वाले गैंग के दोषी छह आरोपियों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास और चार-चार हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही दो आरोपियों को अवैध असलहा रखने के जुर्म में अतिरिक्त एक-एक वर्ष की सजा और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी दिया गया है। यह मामला थाना रोजा क्षेत्र से जुड़ा है। 03 दिसंबर 2012 को दर्ज मुकदमे के अनुसार उपनिरीक्षक हनुमान प्रसाद, चौकी प्रभारी रोजा अपने साथी कांस्टेबल के साथ शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर एक पर मौजूद थे। इस दौरान एसओजी और आरपीएफ सीता...