नई दिल्ली, दिसम्बर 17 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को राजधानी की सीमा पर स्थित 9 टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या इसे कहीं और स्थानांतरित करने पर विचार करने को कहा है ताकि यातायात जाम की समस्या में कमी लाई जा सके। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की वजह से जहरीली हुई हवा के मद्देनजर यह निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने गंभीर वायु प्रदूषण के संकट पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 'यह हर साल सामने आने वाली समस्या है और इस खतरे से निपटने के लिए कारगर एवं व्यावहारिक समाधानों का जरूरत है।' पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब प्रदूषण से जुड़े मामले सुनवाई के दौरान यह बताया...
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