नई दिल्ली, अगस्त 25 -- राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी) की सांसद सुप्रिया सुले ने सोमवार को संविधान के 130वें संशोधन विधेयक पर चिंता जताई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इसके समर्थन पर उन्होंने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) जैसे मौजूदा कानून पर्याप्त हैं। सुले ने कहा कि व्यक्ति को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। उन्होंने कहा, 'पीएमएलए कानून पहले से मौजूद है। नए कानून की जरूरत नहीं है। हमारे संविधान में कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसका अपराध साबित न हो जाए।' यह भी पढ़ें- BJP के दांव से बंट गया इंडिया गठबंधन, बिहार चुनाव से पहले क्यों दो खेमों में दल? मंत्रियों को हटाने वाले प्रावधानों की आलोचना करते हुए सुप्रिया सुले ने विधेयक की व्यावहारिकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, 'अगर किसी को 30 दिनों के लिए जेल मे...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.