नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, अक्टूबर 9 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में सरकारी स्कूलों के टिनशेड में चलने के मामले में सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उसके द्वारा दाखिल हलफनामे पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि अच्छे परिणाम टिनशेड वाले स्कूल को जारी रखने का औचित्य है, तो सभी स्कूलों को टिनशेड में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने बुधवार को दिल्ली सरकार व शिक्षा निदेशालय को उसके द्वारा दायर जवाब पर फटकार लगाई। बेंच ने कहा कि 1986 से उत्तर-पूर्वी दिल्ली का एक स्कूल टिनशेड में चल रहा है। 40 साल में हजारों छात्र बदहाल स्थिति में पढ़कर यहां से निकल गए, लेकिन सरकार व निदेशालय की नींद नहीं खुली। अब सरकार बगैर किसी हिचक से हलफनामा दाखिल कर कह रही है कि ब...