सीतापुर, सितम्बर 23 -- सीतापुर। छेड़छाड़ के आरोप में आठ वर्ष पूर्व सन्दना थाने में दर्ज हुए मुकदमे में मंगलवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त अंकित यादव पुत्र श्रीराम यादव को तीन वर्ष कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी ।

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