नई दिल्ली। एएनआई, फरवरी 14 -- दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बहुमंजिला इमारत में फ्लोरवाइज निर्माण के नियमितीकरण से जुड़ी अर्जी पर अहम फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली नगर निगम को हर नियमितीकरण आवेदन पर स्वतंत्र रूप से पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि एमसीडी का निर्णय अन्य मंजिलों पर किए गए अनधिकृत निर्माण से प्रभावित नहीं होना चाहिए। गगनदीप कौर भसीन और उनके परिवार ने चित्तरंजन पार्क में अपनी तीसरी मंजिल की संपत्ति के नियमितीकरण आवेदन को एमसीडी द्वारा अस्वीकार किए जाने को अपीलेट ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अभिलाष मल्होत्रा ​​की अध्यक्षता वाले ट्रिब्यूनल ने इस मामले की सुनवाई की। एमसीडी ने अपीलकर्ताओं की तीसरी मंजिल की संपत्ति को इस आधा...