नई दिल्ली, अगस्त 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक परिपत्र (सर्कुलर) जारी कर अदालत परिसर में बचे हुए खाद्य पदार्थों का निपटान करने का निर्देश दिया। अदालत का यह परिपत्र दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने का आदेश के दूसरे दिन आया। परिपत्र में अदालत के गलियारों और परिसर की लिफ्ट में आवारा कुत्तों के घूमने की घटनाओं में 'काफी बढ़ोतरी होने की बात को रेखांकित किया गया है। इसमें कहा गया कि बचे हुए सभी खाद्य पदार्थों को केवल उचित रूप से ढके हुए कूड़ेदानों में ही फेंका जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में भोजन को खुले स्थानों या खुले कंटेनरों में नहीं फेंका जाना चाहिए। इस प्रकार का कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि पशु भोजन की तलाश में इन स्थानों पर नहीं आएं। इससे उनक...