हल्द्वानी, जुलाई 9 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से देहरादून के मशहूर चाय बागानों की भूमि का स्वरूप बदलकर उन्हें गन्ने, खीरे और तरबूज उगाने को दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद अगली सुनवाई को दो सप्ताह बाद कि तिथि नियत है। कोर्ट ने सरकार व याचिकाकर्ता से दो सप्ताह में ये बताने को कहा है, कि इसके लिए टी बोर्ड और केंद्र सरकार की अनुमति ली गई थी या नहीं? इसमें 1953 टी-एक्ट है का अनुपालन किया है या नहीं? मामले के अनुसार, देहरादून के विकास नगर निवासी देवानंद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि देहरादून का विकासनगर क्षेत्र टी बागान के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र था। इस क्षेत्र में इसके अलावा कोई कृ...
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