कानपुर, नवम्बर 26 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। एसीजेएम कोर्ट में करीब 26 साल चले मारपीट के मुकदमे में दंपति को साढ़े चार घंटे (कोर्ट बैठने तक) की सजा सुनाई गई है। साथ ही 3500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा करने पर दोनों को रिहा कर दिया गया। दंपति के भतीजे ने कल्याणपुर थाने में 1998 में मारपीट, धमकी और धारदार हथियार से हमले के आरोप में दोनों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 1999 से मामले की सुनवाई चल रही थी। वादी संतोष कुमार ने कल्याणपुर थाने में तहरीर दी थी कि दो मार्च 1998 की शाम सात बजे वह घर के बाहर खड़ा था। तभी उनके चाचा-चाची ने सरिया से हमला कर दिया। पुलिस ने मेडिकल कराने के बाद मारपीट, धमकी और धारदार हथियार से हमला करने में केस दर्ज किया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने दंपति कन्हई लाल और उर्मिला देवी के खिलाफ चार्जशीट लगाई थ...