नई दिल्ली, मई 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से सड़क हादसे के पीड़ितों को त्वरित यानी 'गोल्डन ऑवर में समुचित इलाज मुहैया कराने को एक सप्ताह में कैशलेस योजना को सही अर्थों में (प्रभावी तरीके से) लागू करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश तब दिया, जब केंद्र ने कहा कि हादसा पीड़ितों के लिए कैशलेस योजना अधिसूचित कर दी गई है। केंद्र ने कहा कि इस योजना के तहत पीड़ितों को 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। जस्टिस अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इसके बाद योजना को सही अर्थों में यानी प्रभावी तरीके से लागू करने और इसके समुचित क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार को अगस्त, 2025 के अंत तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। पीठ ने हलफनामे में, उन सड़क हादसा पीड़ितों के बारे में भी जानकारी देने को कहा, जिन्...