नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गद्दाम प्रसाद कुमार को राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी (कांग्रेस) में शामिल हुए भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के 10 विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर समय पर फैसला न करने के लिए कड़ी चेतावनी दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अध्यक्ष को एक सप्ताह के भीतर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने का निर्देश दिया और ऐसा न करने पर अदालत की अवमानना की कार्यवाही की चेतावनी दी। अदालत ने कहा कि यह अध्यक्ष को तय करना है, हम पहले ही मान चुके हैं कि उन्हें संवैधानिक छूट प्राप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीआरएस विधायक पाडी कौशिक रेड्डी द्वारा तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर आया। याचिका में कथि...