नई दिल्ली, नवम्बर 19 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हरियाणा सरकार से पूछा कि हत्या के जिस मामले में गुरुग्राम पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने दिल्ली के एक वकील को गिरफ्तार किया था, उसे सीबीआई को क्यों न सौंप दिया जाए। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 12 नवंबर को इस मामले में वकील विक्रम सिंह की तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। अदालत ने हरियाणा पुलिस से गुरुवार तक जवाब मांगा है। विक्रम सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने आरोप लगाया कि वकील को हिरासत में यातना दी गई और सिर्फ उसके मुवक्किलों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए गिरफ्तार किया गया। सीबीआई को शामिल करने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए, राज्य सरकार के वकील ने कहा कि हत्या का मामला एसटीएफ द्वारा देखा जा रहा है और मौजूदा शिकायतों को स्थानांतरित...