नई दिल्ली। पीटीआई, फरवरी 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने आज राजधानी दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क में किसी भी नए निर्माण या जीर्णोद्धार पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि लोग पैसा कमाने के लिए अतिक्रमण करते रहते हैं और दुकानें लगाते रहते हैं। इसके साथ ही एएसआई को साइट प्लान तैयार करने को कहा गया है ताकि आगे कोई अतिक्रमण न हो। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महरौली पुरातत्व पार्क के अंदर 13वीं सदी की आशिक अल्लाह दरगाह और सूफी संत बाबा फरीद की चिल्लागाह सहित सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं में किसी भी नए निर्माण या जीर्णोद्धार पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच पुरातत्व पार्क के अंदर धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त होने से बचाने की मांग करने वाले जमीर अहमद जुमलाना की याचिका पर सुनवाई कर ...
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