नई दिल्ली, फरवरी 10 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि देश के अलग-अलग हिस्सों से बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे कोई देशव्यापी नेटवर्क है या कोई राज्य स्तरीय विशिष्ट समूह तो नहीं है। शीर्ष अदालत ने केंद्र को सभी राज्यों से आंकड़े एकत्र करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई पैटर्न है या ये रैंडम (आकस्मिक)हैं। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने यह निर्देश तब दिया, जब केंद्र की ओर से अतरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि कुछ राज्यों ने लापता बच्चों और दर्ज मुकदमों के बारे में अपना आकंड़ा दिया है, लेकिन करीब एक दर्जन राज्यों ने अभी आंकड़े नहीं दिए। उन्होंने पीठ से कहा कि केंद्र सरकार राज्यों से पूरे आंकड़े मिलने के बाद इ...