नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, जून 30 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने रेहड़ी-पटरी और फेरीवालों के पक्ष में एक अहम आदेश पारित करते हुए उन्हें उजाड़ने की बजाय विस्थापित करने का आदेश नगर निगम को दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि रेहड़ी-पटरी गरीबों के लिए काफी जरूरी हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बड़ी-बड़ी दुकानों या मॉल में खरीदारी करने की हैसियत नहीं रखता। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और रजनीश कुमार गुप्ता की बेंच तीन फेरीवालों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं के हक में फैसला सुनाते हुए बेंच ने नगर निगम को आदेश दिया है कि इन तीनों रेहड़ी-पटरी वालों को उजाड़ने के बजाय उन्हें दूसरे स्थान अपनी दुकान लगाने की जगह उपलब्ध कराई जाए। यह भी पढ़ें- बुजुर्ग को तरसाने वाले बेटे-बहू को छोड़ना होगा घर, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश बेंच का मानना था कि दिल्ली जैसे महंगे शहर में...