नई दिल्ली, जुलाई 19 -- दिल्ली वन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि एक आवासीय परियोजना के लिए यहां वसंत कुंज के रिज क्षेत्र में पेड़ों की कटाई के लिए उप वन संरक्षक की 'फर्जी अनुमति जारी की गई। पश्चिमी वन प्रभाग के उप संरक्षक ने पर्यावरण कार्यकर्ता भावरीन कंधारी की याचिका पर एक हलफनामा दायर किया था। याचिका में कहा गया कि उक्त भूमि शीर्ष अदालत के नौ मई, 1996 के आदेश के तहत संरक्षित है। इसमें कहा गया था कि इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई या किसी भी प्रकार के बदलाव से पहले अदालत की अनुमति जरूरी है। हलफनामे में कहा गया कि यह उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादी के संज्ञान में आया कि पेड़ों की कटाई के लिए उप वन संरक्षक/वृक्ष अधिकारी (पश्चिमी वन प्रभाग) कार्यालय के नाम पर फर्जी अनुमति जारी की गई थी। यह राकेश कुमार शर्मा...
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