नई दिल्ली, फरवरी 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह राज्य विधिज्ञ परिषदों के चुनाव से संबंधित किसी भी याचिका को सूचीबद्ध न करे और पीड़ित पक्षों से शिकायतों के साथ शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त समिति से संपर्क करने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को राज्य विधिज्ञ परिषदों से संबंधित कोई भी नई याचिका स्वीकार न करने का निर्देश दिया और इसके बजाय उन्हें निवारण और उपचारात्मक उपायों के लिए न्यायमूर्ति धूलिया समिति को भेज दिया। दरअसल, मुख्य न्यायाधीश ने राज्य विधिज्ञ परिषद चुनावों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता में एक 'उच्च-स्तरीय चुनाव पर्यवेक्षण समिति' का गठन किया था। ...