नई दिल्ली, अक्टूबर 24 -- केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अभिनेता मोहनलाल के पास मौजूद हाथीदांत की वस्तुओं के लिए वन विभाग द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र अमान्य हैं। हालांकि, न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि राज्य सरकार अभिनेता को हाथीदांत की वस्तुएं रखने की अनुमति देना चाहती है, तो वह एक नई अधिसूचना जारी कर सकती है। यह फैसला एलूर, कोच्चि निवासी पॉलोज के. ए. द्वारा दायर याचिका पर आया। याचिका में अधिनियम की धारा 40(4) के तहत जारी राज्य सरकार की अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत मोहनलाल को मुख्य वन्यजीव वार्डन के समक्ष दो जोड़ी हाथीदांत और 13 हाथीदांत कलाकृतियों की घोषणा करने और बाद में अधिनियम की धारा-42 के तहत स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति दी गई...