नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, नवम्बर 3 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में दो सरकारी स्कूलों का संचालन बगैर प्रिंसिपल के होने पर नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना मुखिया के जैसे परिवार चलाना असंभव है, उसी तरह बगैर प्रिंसिपल के सरकारी स्कूलों का संचालन संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार को इन स्कूलों में जल्द से जल्द प्रिंसिपल की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने दिल्ली सरकार को कहा कि पहले इन स्कूलों में टीचर नहीं थे। कोर्ट की सख्ती के बाद टीचर पूरे किए गए तो अब प्रिंसिपल ही नहीं है। बिना प्रिंसिपल के बहुत सारी गतिविधि बाधित होती हैं। इसलिए राज्य सरकार व संबंधित विभाग तत्काल दोनों स्कूलों में प्रिंसिपल नियुक्ति करें। डीओई ने हलफनामे में माना था नहीं हैं प्रिंसिपल : इस ...