नई दिल्ली, सितम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पुरुष समकक्षों की तुलना में स्थायी कमीशन चाहने वाली शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) महिला सैन्य अधिकारियों के लिए 'मानदंड नियुक्ति' पर विचार करने में 'मनमानी' पर नाराजगी जताई। 'मानदंड नियुक्ति' का अर्थ आमतौर पर किसी कठिन और प्रतिकूल क्षेत्र या ऑपरेशन में किसी पद की कमान संभालने वाले अधिकारी से होता है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ 13 महिला सैन्य अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने उन्हें स्थायी कमीशन देने से इनकार करने को चुनौती दी थी। उन्होंने सवाल किया कि एक ही प्रशिक्षण और पोस्टिंग से गुजरने वाले पुरुष और महिला अधिकारियों के लिए दो मानदंड कैसे हो सकते हैं। पीठ ने सवाल किया कि लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे ह...