नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल (जीएजी) शाखा की महिला अधिकारियों की याचिका पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) को जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया है। ये महिला अधिकारी सेना में स्थायी कमीशन की मांग कर रही हैं। वर्तमान में ये महिला अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) पर कार्यरत हैं। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि ये अधिकारी सेवा में हैं, इसलिए वे सेना अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अधीन हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 14 इस मामले को एएफटी के अधिकार क्षेत्र में लाती है। महिला अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जे. साईं दीपक ने कोई विरोध नहीं जताया, लेकिन मामले की तात्कालिकता को देखते हुए कोर्ट से एएफटी को जल्द सुनव...
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