नई दिल्ली, जनवरी 24 -- कांग्रेस के निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल पर लगे यौन उत्पीड़न मामले की शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी की ओर से जमा कराई गईं ऑडियो क्लिप प्रमाणिक नहीं है। ममकूटाथिल ने यौन उत्पीड़न के तीसरे मामले में ऑडियो क्लिप जमा कराकर दावा किया कि संबंध सहमति से बने थे। लोक अभियोजक टी. हरिकृष्णन ने सेशन कोर्ट में ममकूटाथिल की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान यह दलील दी। अभियोजक ने अदालत को बताया कि क्लिप से यह स्पष्ट नहीं है कि यह पीड़िता की आवाज है या नहीं और इसे किसी सक्षम प्राधिकारी की ओर से प्रमाणित या सत्यापित नहीं किया गया है। बचाव पक्ष के वकीलों ने ममकूटाथिल और पीड़िता के बीच सहमति से संबंध बनने की बात साबित करने के उद्देश्य से ऑडियो क्लिप जमा की है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अ...