नैनीताल, मई 22 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड द्वारा पूर्व सचिव को सेवानिवृत के सभी लाभ न देने के मामले पर गुरुवार को सुनवाई की। वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को पूर्व सचिव को उनके सेवानिवृति के सभी लाभ छह हफ्ते में देने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया है। मामले के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के पूर्व सचिव विजय सिंह ने याचिका दायर कर कहा है, कि 2009 में उनका चयन बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड में सचिव के पद पर हुआ था। सेवा पूर्ण करने के बाद वे 31 मई 2021 को इस पद से सेवानिवृत हो गए थे। लेकिन तब से अब तक उनको सेवानिवृत के सभी लाभ बार काउंसिल ने नहीं दिए हैं। जबकि, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को कई बा...