नैनीताल, मार्च 6 -- नैनीताल, संवाददाता। राज्य सरकार की ओर से लागू किए गए यूसीसी के तहत रजिस्ट्री, वसीयत और अन्य कार्यों को ऑनलाइन और पेपरलेस करने के प्रावधानों को लेकर गुरुवार को बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की सदन की वर्चुअल बैठक हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि यूसीसी के प्राविधान अव्यवहारिक हैं और इनका अधिवक्ताओं और पीटिशन राइटरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने इस कानून के तहत रजिस्ट्री, वसीयत और अन्य विलेखों को ऑनलाइन और पेपरलेस करने के प्रावधानों का विरोध करते हुए, प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वे इसे शीघ्र वापस लें और पूर्ववत व्यवस्था लागू करें। सदन में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस मुद्दे पर 10 मार्च को कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नरों को प्रत्यावेदन दिया जाएगा। यदि प्रदेश सरकार इन प्रा...
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