नई दिल्ली। श्रुति कक्कड़ (हिन्दुस्तान टाइम्स), जुलाई 29 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल को झटका देते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अफसरों का भ्रष्टाचार न सिर्फ जनता का विश्वास खत्म करता है बल्कि शांतिपूर्ण समाज के निर्माण के लिए बनाई गई न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता को भी नुकसान पहुंचाता है। आरोप हेड कॉन्स्टेबल देवेंद्र कुमार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हेड कॉन्स्टेबल के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि यह केस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में नहीं आता। जस्टिस गिरीश कठपालिया ने सोमवार को 14 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि पुलि...