देहरादून, मई 30 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बेटी का यौन उत्पीड़न करने के मामले में दोषी डॉक्टर को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि व्यक्ति शराब पीने के बाद दरिंदा बन जाता है। जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 7 साल की बेटी के यौन उत्पीड़न में दोषी हृदय रोग विशेषज्ञ की सजा स्थगित करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि शराब पीने के बाद पुरुष दरिंदा बन जाता है। उन्होंने डॉक्टर के अधिवक्ता से कहा कि आपके मुवक्किल को अपनी ही 7 साल की बेटी का यौन उत्पीड़न करने के लिए निचली अदालत ने दोषी ठहराया है। उसने बच्ची से किस तरह की हरकतें की हैं। आपके मुवक्किल किसी तरह के राहत के हकदार नहीं हैं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि बच्ची ने अपने पिता के खिलाफ बयान दिए हैं। वह (डॉक्टर) विकृत व्यक्ति है, उसे...