नई दिल्ली, नवम्बर 9 -- यूपी के आगरा में एक महिला (उम्र 34 वर्ष), उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त को पति की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह घटना तब अंजाम दी गई जब पति ने उनके संबंध का विरोध किया था। उनके बच्चों द्वारा मां के विवाहेत्तर संबंधों के बारे में मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान इस मामले में निर्णायक साबित हुए। अदालत ने हर दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की एक रिपोर्ट के अनुसार मारे गए शख्स का नाम रामवीर सिंह और उम्र 34 साल थी। दंपती के सबसे बड़े बेटे ने जिसकी उम्र उस समय 15 साल थी ने अदालत में कहा, 'मेरी मां के दो साल से सुनील कुमार नाम के व्यक्ति से संबंध थे। वह व्यक्ति जब कभी हमारे घर आता था तो मुझे और मेरे भाइयों को पीटता था। मैंने उसे और धर्मवीर के कई बार अपने घर के पास देखा था। ...