नई दिल्ली, जनवरी 10 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पतंजलि गोनाइल फ्लोर क्लीनर' ट्रेडमार्क को वैध ठहराते हुए इसे रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका होली काउ फाउंडेशन की ओर से दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 'गौनाइल' शब्द उनके ट्रेडमार्क से भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अपने ट्रेडमार्क के पूर्व और निरंतर उपयोग को साबित करने में असफल रहा। न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और बिलों में गंभीर असंगतियां पाई गईं। कुछ इनवॉयस की तारीखें कालक्रम के अनुसार असंभव थीं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों कंपनी के ट्रेडमार्क के नाम केवल सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन किसी भी ट्रेडमार्क का मूल्यांकन संपूर्ण रूप से क...