नई दिल्ली, जुलाई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भेजे गए एक महत्वपूर्ण संदर्भ पर सुनवाई का शेड्यूल तय किया है। राष्ट्रपति ने सवाल उठाया है कि क्या न्यायालय राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए समयसीमा निर्धारित कर सकता है। इस मामले की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ करेगी, जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बी.आर. गवई करेंगे। हालांकि तमिलनाडु और केरल राज्य ने राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए सवालों का कड़ा विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले में सुनवाई 19 अगस्त से शुरू होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों को 12 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का आदेश दिया है। सीजेआई गवई ने अपने आदेश में कहा, "संदर्भ का समर्थन करने वाले पक्षों की सुनवा...