नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, जून 13 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के नागरिकों के जीवन और सुरक्षा के अधिकार को सर्वोच्च मानते हुए लाजपत नगर मार्केट में रेहड़ी-पटरी लगाने पर रोक संबंधी याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी की आजीविका जरूरी हो सकती है, लेकिन यह दूसरों की जान को जोखिम में डालकर नहीं दी जा सकती। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने कहा कि अगर इस इलाके में फेरीवालों को अनुमति दी गई तो यह हजारों लोगों की सुरक्षा से समझौता होगा। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि 1996 में लाजपत नगर में हुए बम धमाके के दौरान आपातकालीन सेवाओं को घटनास्थल तक पहुंचने में देरी अतिक्रमण के कारण हुई थी। इसी तरह हाल ही में नेहरू प्लेस में आग लगने पर दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में दिक्कत आई ...