नई दिल्ली। श्रुति कक्कड़ (एचटी), अगस्त 16 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) के एक मृत कर्मचारी की विधवा पत्नी से दुष्कर्म के दोषी बीएसएफ के ही एक जवान की बर्खास्तगी की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शादी का झूठा वादा करके फोर्स के किसी सदस्य की विधवा को धोखे से शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करना वर्दीधारी सेवाओं से अपेक्षित मानकों और सम्मान का उल्लंघन है। जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की दो सदस्यीय बेंच ने पिछले महीने एक बीएसएफ कर्मी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था, जिसे बलात्कार और जालसाजी के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। यह भी पढ़ें- शादी का वादा कर संबंध बनाना दुष्कर्म, दिल्ली HC ने निचली अदालत का फैसला पलटा दोषी जवान क...