नई दिल्ली, दिसम्बर 21 -- दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कुछ महीने पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हुए हमले के दो आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप तय करने का आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान, दोनों आरोपियों राजेशभाई खिमजीभाई और तहसीन रजा रफीउल्ला शेख के खिलाफ चल रहे मामले की सुनवाई कर रही थीं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त को सिविल लाइंस इलाके में स्थित उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ था। सीएम ऑफिस ने इस हमले को 'उनकी हत्या की सुनियोजित साजिश' का हिस्सा बताया था। गुजरात के राजकोट निवासी राजेशभाई खिमजीभाई (41) को गिरफ्तार कर हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है।...