नई दिल्ली, जनवरी 21 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाहदरा और रोहिणी में न्यायिक अधिकारियों के निवास के लिए जमीन आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने याचिकाकर्ता साहिल ए. गर्ग नरवर्णा की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने डीडीए द्वारा दाखिल शपथपत्र को रिकॉर्ड में लिया। शपथपत्र में बताया गया कि डीडीए की स्क्रीनिंग समिति ने शाहदरा में ए. प्लॉट काटने की मंजूरी दे दी है और कानून विभाग के हक में कब्जा पत्र जारी कर दिया गया है। अदालत को यह भी बताया गया कि कानून विभाग और लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि जल्द ही डीडीए से जमीन का औपचारिक कब्जा लेंगे। पीठ ने प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा के बाद मामले को विशेष निर्देशों के साथ अगली सुनवाई तक स...