नई दिल्ली, दिसम्बर 14 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित एक संगठन में कार्यरत एक सीनियर साइंटिस्ट की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उसने ऑफिस परिसर में खराब वायु गुणवत्ता के चलते घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की यह दलील कि वह चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (ग्रैप) दिशानिर्देशों के अनुसार घर से काम करने के हकदार हैं, "गलत" है, क्योंकि इसे देखने से पता चलता है कि यह केंद्र सरकार को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा प्रदान करने की अनुमति देने के संबंध में उचित निर्णय लेने का विवेकाधीन दायित्व प्रदान करता है, ना कि अनिवार्य दायित्व। अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई चिकित्सीय आपात परिस्थितियों पर गौर करते हुए कहा कि यदि उनकी स्वास्थ्य स्थिति ऐ...