अल्मोड़ा, मई 2 -- वक्फ संशोधन के जन जागरूकता अभियान के जिला संयोजक मोहन नेगी ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता की। कहा है कि वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक स्थाई अविभाज्य बंदोबस्ती है, जो आमतौर पर धार्मिक शैक्षिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए होती है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और गरीब मुसलमान को लाभ दिलाने के उद्देश्य से ही वक्फ संशोधन कानून बनाया गया है। नेगी ने कहा कि भारत में वक्फ को वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित किया जाता है, जो मस्जिदों मदरसों और कब्रिस्तान पर वक्फ बोर्ड के अनुसार ही संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में केंद्रीय वक्फ परिषद की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार आठ लाख एकड़ से अधिक वक्फ भूमि है, जिसका मूल्य 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। जो भारतीय रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सबसे बड़े भूस्वामियों में...