अहमदाबाद, सितम्बर 28 -- गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जाने वाली सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर अचेर गांव के 49 लोगों को अहमदाबाद नगर निगम जगह खाली करने का नोटिस दिया था। इस मामले को लेकर 49 लोग गुजरात हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने इन लोगों की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस परियोजना के लिए पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। यह कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अब इन सभी को वह इलाका खाली करना होगा। अमहदाबाद नगर निगम ने इसी साल अप्रैल महीने में इस क्षेत्र के लोगों को जगह खाली करने का नोटिस जारी किया था। इसमें निगम की तरफ से कहा गया था कि सुभाष नगर मकान जिसमें झुक्की-झोपड़ी क्षेत्र घोषित किया गया है, वो टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत बनाई जा रही 24 मीटर और 12 मीटर की सड़कों के बीच आ रहे हैं। इसलिए इस जगह को उन्हें खाली करना होगा...
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