नई दिल्ली। पीटीआई, फरवरी 26 -- दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को मंगलवार को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उन्होंने एक आरोपी को 'पुलिस की गलत हिरासत' से भागने में मदद की, लेकिन यह कथित आधिकारिक कर्तव्य निर्वहन में बाधा नहीं थी। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने कहा कि शाहवेज खान नामक व्यक्ति हत्या के प्रयास के मामले में पहले से ही अग्रिम जमानत पर है, जिसमें पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई थी। जज ने कहा, "किसी भी पुलिस अधिकारी को कोई चोट नहीं पहुंची है और आवेदक की कथित भूमिका को ध्यान में रखते हुए, मेरा मानना ​​है कि केवल आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर अग्रिम जमानत से इनकार नहीं किया जाना चाहिए।" अदालत ने पाया कि शाहवेज को "लगातार गलत तरीके से बंधक बनाए जाने का खतरा था", इसलिए उसे बीए...