काशीपुर, जुलाई 18 -- जसपुर, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकताओं ने ग्राम मेघावाला में शिविर लगाया। जहां उन्होंने लोगों को एसिड अटैक, नशा उन्मूलन, सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। साथ ही टोल फ्री नंबर 15100, बाल विवाह, बाल श्रम मुक्त उत्तराखंड की भी जनाकारी दी। शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने कहा कहीं नाबालिग अथवा बालिका की शादी हो रही है, तो उसको रुकवाया जा सकता है। विवाह के वक्त लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की उम्र 21 साल होनी अनिवार्य है। इसी तरह 18 साल से नीचे का बालक मजदूरी नहीं कर सकता है। कार्यकर्ताओं ने स्थाई लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, श्रम विभाग, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन के बारे में बताया। इस दौरान बीएस गौतम, मुनेश, लता, संदीप शर्मा, अजहरुद्दीन रहे।
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