नई दिल्ली, दिसम्बर 12 -- यूपी में एक ऐसा मामला जो फिल्म 'ओएमजी' से मिलता जुलता था, क्योंकि यहां भी 'एक्ट ऑफ गॉड' बीच में आ गया। आगरा जिला फोरम ने एक रिजॉर्ट के खिलाफ निर्णय दिया। राज्य स्तर पर आयोग के समक्ष रिजॉर्ट की ओर से अपील की गई। आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान विवाह समारोह बुकिंग रद्द होने के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। आयोग ने स्पष्ट किया है कि महामारी और लॉकडाउन के कारण सामूहिक समारोहों पर लगे प्रतिबंध 'दैवीय कार्य' (एक्ट ऑफ गॉड) के समान थे। ऐसे में रिसॉर्ट की ओर से बुकिंग की अग्रिम राशि जब्त करना अवैधानिक है। जिला फोरम के आदेश में थोड़ा सुधार किया। अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव और सदस्य सुधा उपाध्याय की पीठ ने जिला उपभोक्ता आयोग, द्वितीय आगरा के निर्णय के खिलाफ दायर एक अपील पर यह फैसला 28 नवंबर को सुनाया। पर...